Tuesday 1 June 2021

Bihar Lockdown-4 ; बिहार में लॉकडाउन के नए Guidelines में कई चीजों को छूट

Bihar Lockdown-4  ; बिहार में लॉकडाउन के नए Guidelines में कई चीजों को छूट


          Bihar Lockdown- 4 Guidelines बिहार में कोरोनावायरस संक्रमण (CoronaVirus Pandemic) से बचाव को लेकर राज्य में बीते पांच मई से लागू लॉकडाउन (Lockdown) में दो जून से कुछ ढील दी गई है। इसके लिए सोमवार की सुबह मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक (Meeting of Crisis Management Group) में अंतिम फैसला लिया गया। इसके पहले मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी आठ जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने की औपचारिक घोषणा कर दी। अगले लॉकडाउन में पाबंदियों में कुछ ढ़ील के साथ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। छूट का दायरा बढ़ाया गया है।

गांव व शहर दोनों जगह सुबह छह से अपराह्न दो बजे तक खुली रहेंगी दुकानें

सोमवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद मुख्य सचिव के निर्देश पर गृह विभाग ने विस्तृत आदेश जारी किया। इसके तहत बुधवार से सभी तरह की दुकानें एक दिन के अंतराल पर खुल सकेंगी। दुकान खुलने का समय भी चार से बढ़ाकर आठ घंटे कर दिया गया है। गांव और शहर दोनों ही जगह दुकानें सुबह छह से अपराह्न दो बजे तक खुलेंगी। किस दिन कौन सी दुकानें खुलेंगी, इसका फैसला सभी जिलों के डीएम करेंगे। वह श्रेणीवार दुकानों को बांटकर उनके खुलने का दिन तय करेंगे।

ये दुकानें हर रोज खुलती रहेंगी

फल-सब्जी, किराना, दूध, मांस-मछली व अन्य अनिवार्य सेवा से जुड़ीं दुकानें पहले की तरह ही रोज खुलेंगी। इनका समय भी सुबह छह से अपराह्न दो बजे तक होगा। सरकारी कामकाज में तेजी लाने के लिए सभी तरह के सरकारी कार्यालय खोल दिए गए हैं।

सरकारी कार्यालय अब खुलेंगे

25 फीसद कर्मियों की उपस्थिति के साथ सरकारी कार्यालय शाम चार बजे तक खुले रहेंगे। गैर-सरकारी कार्यालयों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। वह वर्क फ्रॉम होम पर काम कर सकेंगे। शिक्षण संस्‍थान भी बंद ही रहेंगे। लॉकडाउन-3 (Lockdown- 3) के एक जून को समाप्त हाने के बाद दो जून से ये प्रावधान लागू हो जाएंगे।

इन पर रोक जारी 

A)  स्कूल-कॉलेज, कोचिंग, धार्मिक स्थल, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क, उद्यान रहेंगे बंद। 

B)  सार्वजनिक स्थलों पर सभी तरह के निजी व सरकारी आयोजनों पर रहेगी रोक। सांस्कृतिक व खेलकूद के आयोजनों पर भी रोक। 

C)  बेवजह सड़क पर गाड़ी और पैदल से निकलने पर भी होगी कार्रवाई। सार्वजनिक वाहनों में 50 फीसद यात्रियों को ही बैठाने की अनुमति।

( स्रोत : दैनिक जागरण)

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