Tuesday 27 April 2021

आपका सिस्टम फेल है... ऑक्सिजन पर दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट ने दिया कड़वा डोज़

 आपका सिस्टम फेल है... ऑक्सिजन पर दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट ने दिया कड़वा डोज़


        देश की राजधानी में ऑक्सिजन संकट और कोरोना के कारण पैदा हालात पर दिल्ली हाई कोर्ट का मूड मंगलवार को भी उखड़ा रहा। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक बार फिर सख्त लहजे में फटकार लगाई। कोर्ट ने ऑक्सिजन की कालाबाजारी की खबरों पर कहा कि उसका सिस्टम किसी काम का नहीं है। यह पूरी तरह से फेल नजर आता है। रेमडेसिवियर की कमी पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी सवाल किए। कोर्ट का गुस्सा सुनवाई में आए एक सप्लायर पर भी फूटा और बेहद सख्त लफ्जों में नसीहत देते हुए कहा कि यह वक्त 'गिद्ध' बनने का नहीं है।

'आपका सिस्टम पूरी तरह से फेल है'
        देश की राजधानी में ऑक्सिजन की कमी और मरीजों को हो रही दिक्कत पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा, 'आप का सिस्टम किसी काम नहीं है। आपका सिस्टम पूरी तरह से फेल है। कालाबाजारी पर लगाम तक नहीं लगा पा रहे हैं आप।' हाई कोर्ट ने सवाल किया कि कैसे लोग इस वक्त पर भी जरूरी दवाइयों की जमाखोरी कर पा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वे उन प्लांट को टेकओवर कर ले जो हमारे आदेशों के बावजूद सुनवाई में शामिल नहीं हुए। हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई को नोटिस भेजे जाने की चेतावनी दी। हाई कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह इन्हीं प्लांट के स्टाफ से उन प्लांट को चलाए और ऑक्सजिन का आवंटन करे।

'यह वक्त गिद्ध बन जाने का नहीं है'
    कोर्ट में मुल्तान नाम का एक सप्लायर भी पेश हुआ। अदालत ने उससे कहा कि दिल्ली सरकार के आदेशों के मुताबिक वह अस्पतालों को ऑक्सिजन की सप्लाई कर रहे हैं क्या? कोर्ट ने इसके बाद सप्लायर को नसीहत देते हुआ कहा कि यह वक्त गिद्ध बन जाने का नहीं है।
'बेड-ऑक्सिजन मिल नहीं रहा, रेमडेसिवियर का क्या करेंगे '
      दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और आप सरकार से पूछा कि जब कोविड-19 रोगियों को व्यापक रूप से रेमडेसिविर दवा लेने की सलाह दी जा रही है, तो फिर राष्ट्रीय राजधानी में इसकी किल्लत क्यों है। केंद्र सरकार ने जब बताया कि रेमडेसिविर का सेवन केवल अस्पतालों में किया जा सकता है, तो अदालत ने कहा कि जब अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सिजन और बिस्तर ही उपलब्ध नहीं है तो वे कैसे इस दवा का सेवन करेंगे।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत के औषधि महानियंत्रक को इस मामले में पक्षकार बनाते हुए उनके वकीलों को दिल्ली में दवा की किल्लत के बारे में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त स्थायी वकील अनुज अग्रवाल को भी ऐसा ही निर्देश दिया गया।
   
(स्रोत: नवभारत टाइम्स)

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