Thursday 29 April 2021

ऑक्सीजन सप्लाई में हेराफेरी: हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा- जब दिल्ली को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है तो MP और महाराष्ट्र को मांग से अधिक सप्लाई क्यों?

ऑक्सीजन सप्लाई में हेराफेरी: हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा- जब दिल्ली को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है तो MP और महाराष्ट्र को मांग से अधिक सप्लाई क्यों?



      दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाईकोर्ट के निशाने पर इस बार केंद्र सरकार रही। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने गुरुवार को केंद्र सरकार से पूछा कि अगर दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो मध्यप्रदेश को ज्यादा सप्लाई करने की क्या वजह है।
    बेंच ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि देश के अन्य हिस्सों में लोगों को मरना चाहिए। लेकिन अगर किसी विशेष राज्य की मांग कम है, तो आपने उसे ज्यादा सप्लाई क्यों कर रहे हैं? आप दिल्ली की डिमांड पूरी क्यों नहीं करते?

मांग से ज्यादा दी गई ऑक्सीजन
    दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने बेंच को बताया कि सिर्फ दिल्ली को मांग के अनुरूप ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बेंच को बताया कि कई राज्यों को केंद्र सरकार मांग से ज्यादा आक्सीजन दे रही है। 
       मध्य प्रदेश को 540 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित की गई थी, जबकि उसने 445 मीट्रिक टन की मांग की थी। महाराष्ट्र को 1661 मीट्रिक टन आवंटित किया गया था, जबकि मांग 1,500 मीट्रिक टन थी। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि सरकार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मांग से अधिक ऑक्सीजन देने के लिए उचित व तार्किक कारण बताएगी। मेहता ने बेंच को बताया कि गुजरात सहित कई ऐसे राज्य हैं जिन्हें मांग से कम ऑक्सीजन दिया गया है।

दिल्ली ने की है 700 मीट्रिक टन की मांग
     दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी और बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन केंद्र से मांगी थी। केंद्र सरकार ने दिल्ली को सिर्फ 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कोटा आवंटित किया। मेहरा ने बेंच को बताया कि दिल्ली को जितना आवंटन किया गया है, उसकी भी पूरी सप्लाई नहीं की गई।

लोगों से ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त न करे सरकार
      बेंच ने एक अन्य आदेश में कहा कि सरकार कोरोना मरीज के परिजन से ऑक्सीजन सिलिंडर जब्त नहीं करे। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के मद्देनजर हाई कोर्ट ने कहा कि मरीज के परिजन बड़ी मुश्किल से ऑक्सीजन सिलिंडर जुटाते हैं। ऐसे में उनसे सिलिंडर जब्त करना सही नहीं है। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को साफ कहा कि वो उनसे ऑक्सीजन सिलिंडर नहीं छीना करें।

जमाखोरों से जब्त रेमडेसिविर अस्पतालों को भेजें
     बेंच ने कोरोना के इलाज में उपयोगी दवा रेमडेसिविर को लेकर भी प्रशासन को निर्देश जारी किया है। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि जमाखोरों से जब्त की गई रेमडेसिविर को तुरंत मरीजों के इलाज के लिए उपलब्ध कराई जाए।

(स्रोत: दैनिक भास्कर)

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