Sunday 28 March 2021

भ्रष्टाचार के आरोप में दो न्यायिक अधिकारी निलंबित:विभागीय कार्यवाही पूरा होने तक बगैर अनुमति नहीं जा सकेंगे मुख्यालय से बाहर

भ्रष्टाचार के आरोप में दो न्यायिक अधिकारी निलंबित:विभागीय कार्यवाही पूरा होने तक बगैर अनुमति नहीं जा सकेंगे मुख्यालय से बाहर

       पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने भ्रष्टाचार के आरोप में गया की तत्कालीन और भागलपुर की मौजूदा अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रीति वर्मा और रक्सौल के न्यायिक मजिस्ट्रेट 6 प्रथम श्रेणी संजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों निलंबित अधिकारियों को विभागीय कार्यवाही पूरा होने तक या अगले आदेश तक जीवनयापन भत्ता मिलता रहेगा। इस दौरान बगैर अनुमति के वे अपने मुख्यालय से बाहर नहीं जा सकेंगे।

        हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जेनरल नवनीत कुमार पांडेय ने निलंबन आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि चूंकि दोनों के विरुद्ध आरोपों की जांच लंबित है, इसलिए इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

पटना के दो ADJ का तबादला
     हाईकोर्ट प्रशासन ने पटना के दो ADJ अविनाश कुमार- 1और अविनाश कुमार- 2 का तबादला तत्काल प्रभाव से कर दिया है। एक ADJ को झंझारपुर मधुबनी तो दूसरे को बेनीपुर दरभंगा भेजा गया है।

(स्रोत: दैनिक भास्कर)

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